दिल्ली के कंझावला हादसे के आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली के कंझावला हादसे के आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

प्रेषित समय :20:35:54 PM / Thu, Jan 5th, 2023

दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली कंझावला हादसे के सभी 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. आज गुरूवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने पांचों आरोपियों के लिए पांच दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 4 दिन की रिमांड ही मंजूर की. गौरतलब है कि दिल्ली के सुल्तानपुरी क्षेत्र में अंजली सिंह की स्कूटी को नववर्ष वाली रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी और दुर्घटना के बाद वह कार में फंसकर 12 किलोमीटर तक घिसटती गई थी. उसका शव बाहरी दिल्ली के कंझावला में मिला था. कथित तौर पर कार में सवार पांच लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पांचों आरोपियों को 2 जनवरी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, जिसकी अवधि आज खत्म हो रही थी.

कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपियों की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोहिणी कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि 31 दिसंबर की रात को हादसा हुआ, 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को और गिरफ्तार करना है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की.

फिर कोर्ट ने पूछा कि 5 दिन की रिमांड क्यों मांग रहे है, 3 दिन की रिमांड में क्या किया? इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज निकाला है, पेट्रोल पंप और दूसरी जगह की मुरथल का सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं मिला है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2 घंटे का 13 किलोमीटर का रूट है, एक-दूसरे आरोपियों को एक-दूसरे के सामने पूछताछ करवानी है.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच को आगे बढ़ाना है, मामले में दो आरोपियों को और गिरफ्तार करना है. इसके बाद आरोपियों के वकील ने 5 दिन के लिए रिमांड बढ़ाने की पुलिस की मांग का विरोध किया. आरोपियों के वकील ने कहा कि हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं. दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने पांचों आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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