लखनऊ/प्रयागराज. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार (25 जनवरी) को एससी-एसटी अधिनियम के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है. तो 20 दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा.
दरअसल, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुठ्ठीगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह फैसला जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है. मंत्री को दो धाराओं में दोषी करार दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मुंबई में सीएम योगी की बड़ी घोषणा: यूपी में बनने वाली वेब सीरीज पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी
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