दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गौरी की मद्रास हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक पहले केंद्र ने विक्टोरिया गौरी की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया था.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की विशेष पीठ ने की. अपनी दलीलों में याचिकाकर्ता ने कहा यह असाधारण मामलों में से एक है, जहां अदालत को दखल देना चहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि पात्रता और उपयुक्तता के बीच अंतर है. अदालतों को उपयुक्तता में नहीं जाना चाहिए अन्यथा पूरी न्याय प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो जाएगी. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा ऐसे कई मामले हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग जजों के रूप में नियुक्त हुए हैं.
जस्टिस बीआर गवाई ने कहा कि वह खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और बीते कई साल से जज हैं. लेकिन कभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का उनके काम पर असर नहीं हुआ. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, सवाल हेट स्पीच को लेकर उठाया जा रहा है. याचिकाकर्ता राजू रामचंद्रन ने भी जस्टिस आफताब आलम, जस्टिस रमा जॉइस, जस्टिस राजेंद्र सच्चर सहित कई जजों के नाम गिनाए, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही थी. कई तो रेडिकल ऑर्गनाइजेशन से भी जुड़े थे, लेकिन वो हेट स्पीच वाले नहीं थे. लेकिन ये मामला खुले आम नफरती बयान वाला है. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कॉलेजियम ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला किया है. गौरतलब है कि विक्टोरिया गौरी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नये जज, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ
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