जबलपुर, मंडला, पुणे के 12 आरोपियों को डकैती-चोरी के मामले में सशर्त जमानत

जबलपुर, मंडला, पुणे के 12 आरोपियों को डकैती-चोरी के मामले में सशर्त जमानत

प्रेषित समय :19:45:44 PM / Wed, Feb 8th, 2023

पलपल संवाददाता, जबलपुर/मंडला. एमपी के जबलपुर संभाग स्थित मंडला, जबलपुर व पुणे के 12 आरोपियों को चोरी व डकैती के मामले में न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है. पुणे न्यायालय के एडीजे एसबी सालुंखे ने सभी आवेदकों को आगामी एक माह तक हर दूसरे दिन पुणे के हड़पसर थाना में दोपहर 10 से 12 बजे के बीच हाजिर होने के निर्देश दिए है. कोर्ट ने आवेदकों को यह भी निर्देश दिए है कि वे अदालत की हर पेशी पर उपस्थित हो, इसके अलावा साक्ष्यों से कोई छेड़छाड़ न करें.

                                  गौरतलब है कि मुम्बई की एक निजी कंपनी में कार्यरत पुणे निवासी गिरीश पांडे की मीनाक्षी पाठक निवासी मंडला से शादी हुई थी. आपसी विवाद के चलते दोनों के बीच तलाक का प्रकरण चला. वर्ष 2015 से पुणे में ही दोनों अलग अलग फ्लैट में निवास करने लगे. 7 जुलाई वर्ष 2018 में   मीनाक्षी की बिल्डिंग की कामन लाबी से गिरने से मौत हो गई. मृतका मीनाक्षी के परिजनों ने मामले में पति गिरीश के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रकरण दर्ज करा दिया. घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने गिरीश पांडे को गिरफ्तार कर लिया. न्यायालय से गिरीश को बाद में जमानत मिल गई. जमानत से बाहर निकले गिरीश जब अपने घर आए तो देखा कि दरवाजे का ताला तोड़कर बहुत सारा कीमती सामान चोरी कर लिया गया. गिरीश पांडे ने थाना में शिकायत दी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर कोर्ट की शरण ली. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए. जिसपर पुणे के हड़पसर थाना की पुलिस ने मंडला निवासी मृदुला किशोर काल्पिवार, मृत्युंजय पाठक, आदित्य काल्पिवार, नितिन अंजनी कुमार साहू, अभिलाष मृत्युंजय पाठक, अभिषेक पाठक, जबलपुर में रहने वाले पार्थ मृणाल पाठक, ईशान पांडे और पुणे में ही रहने वाले अंकुर सोनी, रोली सुनील सिंह, राजीव कालिया व आस्टिन राजीव कालिया के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं में डकैती, घर का ताला तोड़ कर चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया.

जिसपर सभी 12 आवेदकों ने एडीजे कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, दलील दी गई कि गिरीश पांडे के खिलाफ 306 का प्रकरण दर्ज कराया गया है इसलिए उसने आवेदकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है. वहीं गिरीश ने अपना पक्ष स्वयं रखते हुए जमानत अर्जी पर आपत्ति लगाई. उन्होने आरोप लगाए कि पत्नी की मौत के दूसरे दिन ही आवेदकों ने उनके घर पर डाका डाला व धमकाया. कुछ दिन बाद जबलपुर, मंडला व पुणे जाकर शिकायतकर्ता के फ्लैट का ताला तोड़कर लगभग 26 लाख 58 हजार रुपए कीमत के सोने के जेवर, विदेशी मुद्रा, कैश, प्रापर्टी के पेपर, लैपटॉप सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया. शिकायतकर्ता ने एडीजे कोर्ट में पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत किये. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आवेदकों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी. 
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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