नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है. साथ ही भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया भी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी.
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