कोलकाता. पश्चिम बंगाल में 36 हजार प्राथमिक शिक्षकों को लेकर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है. साथ ही प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को रिक्त पदों को जल्द भरने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की खंडपीठ ने बोर्ड को अगले तीन महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया.
रिपोर्टों के अनुसार आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने पाया कि इन 36 हजार शिक्षकों में से किसी ने भी प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं लिया था और वे अनिवार्य योग्यता परीक्षा में शामिल हुए बिना ही भर्ती हो गए थे.
4 महीने सहायक अध्यापकों का मिलेगा वेतन
न्यायमूर्ति गांगुली ने आदेश दिया कि ये 36 हजार प्राथमिक शिक्षक अगले चार महीनों के लिए अपने संबंधित स्कूलों में जा सकेंगे. उस अवधि के दौरान वे नियमित शिक्षकों के बजाय पारा-शिक्षकों (सहायक अध्यापक) के वेतन के हकदार होंगे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पश्चिम बंगालः TMC नेता मुकुल रॉय हुए लापता, बेटे ने किया दावा
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