राहुल गांधी ने चाईबासा में की थी अमित शाह पर टिप्पणी, झारखंड हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

राहुल गांधी ने चाईबासा में की थी अमित शाह पर टिप्पणी, झारखंड हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद फिर होगी सुनवाई

प्रेषित समय :20:16:13 PM / Thu, May 18th, 2023

झारखंड. झारखंड के चाईबासा में वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की थी. अधिवेशन में टिप्पणी करने से जुड़े मामले की सुनवाई चाईबासा कोर्ट में चल रही है. राहुल गांधी की ओर से चाईबासा कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने से संबंधित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपंकर राय ने कोर्ट से समय देने की मांग की. सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को दो सप्ताह का समय दिया गया है.

चाईबासा न्यायालय में चल रहे मामले को रद्द करने से संबंधित याचिका पर आज जस्टिस अनील कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां प्रतिवादी प्रताप कुमार की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता विनोद कुमार साहू एवं अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की. वहीं वादी की ओर से इस मामले में कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया गया. कोर्ट ने दो सप्ताह  का समय दिया है. गौरतलब है कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले की सुनवाई चल रही है. इसमें से दो मामले की सुनवाई रांची और एक मामले की सुनवाई चाईबासा कोर्ट में चल रही है. बता दे कि वर्ष 2018 में चाईबासा में कांग्रेस के  अधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं. यह भाजपा में ही संभव है. इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी. झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था. जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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