SC ने खारिज की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका, पंचायत चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की नियुक्ति

SC ने खारिज की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका, पंचायत चुनाव में होगी केंद्रीय बलों की नियुक्ति

प्रेषित समय :14:35:53 PM / Tue, Jun 20th, 2023

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने भी माना है कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में हिंसा रोकना जरूरी है और इसके लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जा सकती है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी केंद्रीय बलों की नियुक्ति को सही ठहराया था. बंगाल सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी याचिका आज खारिज हो गई. शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की भी खिंचाई की और कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

UPSC ने किया क्लीयर: सिलेक्शन का दावा करने वाले दो कैंडिडेट फर्जी, हरियाणा के तुषार और एमपी की आयशा पर एक्शन होगा

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- SC-ST ACT में अभद्र भाषा कह देना मुकदमे के लिए काफी नहीं

SC ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी को दिया 3 महीने का टाइम, 14 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी

SC ने ईडी को दी हिदायत, कहा- डर का माहौल मत बनाइये, छत्तीसगढ़ से जुड़ा है पूरा मामला

SC का उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री की टिप्पणी के खिलाफ सुनवाई से इनकार, याचिका खारिज कर पूछा-आप कौन.?