SC ने महाराष्ट्र विस स्पीकर को नोटिस दिया, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, बागी विधायकों की अयोग्यता का है मामला

SC ने महाराष्ट्र विस स्पीकर को नोटिस दिया, 2 हफ्ते में जवाब मांगा, बागी विधायकों की अयोग्यता का है मामला

प्रेषित समय :16:39:36 PM / Fri, Jul 14th, 2023

मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद सुनील प्रभु ने उनके खिलाफ 23 जून 2022 को याचिका दायर की थी.

याचिका में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 16 बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की थी.

दरअसल, जून, 2022 में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने पार्टी से अलग होकर राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत देते हुए उद्धव सरकार का इस्तीफा रद्द करने से इनकार कर दिया था.

कोर्ट ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे

प्रभु ने याचिका में कहा है कि विधानसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के दिए गए फैसले के बाद भी अयोग्यता याचिका पर फैसला करने में देरी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दाखिल याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे हैं.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा झटका, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को घटाया, बताया अवैध

बंगाल की CM के भतीजे को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, अभिषेक के खिलाफ जारी रहेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक लगाई रोक, गुजरात सरकार को नोटिस

मणिपुर हिंसा : लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, केंद्र और राज्य सरकार का जवाब, स्थिति में हो रहा सुधार

सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा- केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द किया जाए

पंचायत चुनाव : केंद्रीय बलों की तैनाती पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यात्रियों के सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं, उपभोक्ता फोरम का फैसला रद्द किया