मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद सुनील प्रभु ने उनके खिलाफ 23 जून 2022 को याचिका दायर की थी.
याचिका में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 16 बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता मामले पर जल्द फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को निर्देश देने की मांग की थी.
दरअसल, जून, 2022 में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के कई विधायकों ने पार्टी से अलग होकर राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत देते हुए उद्धव सरकार का इस्तीफा रद्द करने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट ने शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है.
विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे
प्रभु ने याचिका में कहा है कि विधानसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के दिए गए फैसले के बाद भी अयोग्यता याचिका पर फैसला करने में देरी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दाखिल याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर देरी कर रहे हैं.
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