नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. अभिषेक ने इस मामले में अपने खिलाफ जारी ईडी की जांच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच को रोकने से इनकार करके सही किया था. बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं.इस महीने की शुरुआत में ईडी ने जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को कथित घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है और वह अपनी जांच जारी रख सकती है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है क्योंकि ऐसा करने का परिणाम इस स्तर पर जांच को रोकना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राज्यसभा इलेक्शन का ऐलान: गुजरात-गोवा और बंगाल में 24 जुलाई को 10 सीटों पर होंगे चुनाव
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