नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और मणिपुर सरकार को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी नागरिक बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित न रहे.
नाकेबंदी हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस तरह से नाकाबंदी से निपटा जाता है, वह कानून प्रवर्तन के तहत अधीन है. हालांकि, मणिपुर मामले के मानवीय पहलू का ध्यान रखते हुए सरकार आवश्यक वस्तुओं को हवाई मार्ग से गिराने सहित सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सुनवाई की अगली तारीख पर अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि मणिपुर और केंद्र सरकार द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति को नोडल अधिकारियों के बारे में सूचित किया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-केंद्र सरकार जामा मस्जिद सहित दिल्ली की 123 अहम संपत्तियां वापस लेगी सरकार, जारी किया नोटिस
बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट में 2 साल की बच्ची की सफल हार्ट सर्जरी, एम्स के 5 डॉक्टर बने देवदूत
दिल्ली : खालिस्तान समर्थक हुए एक्टिव, मेट्रो स्टेशनों पर लिखे ऐसे नारे, एक्शन में पुलिस
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से माफी मांगी, बोले- जी-20 समिट के वक्त होगी परेशानी