रायपुर. छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अब महिला कोष ऋण योजना में महिलाओं को छह लाख तक का ऋण देगी. अभी तक यह राशि चार लाख रुपये थी. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. दो मई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री बघेल ने महिला समूहों को छह लाख रुपये ऋण देने और महिलाओं के लिए ऋण लेने की पात्रता शर्तों को सरल करने की घोषणा की थी. इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है.
छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख के स्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रुपए ऋण की पात्रता होगी. साथ ही 4 से 6 लाख रुपये तक के ऋण की अदायगी, महिला स्व-सहायता समूहों से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात् 60 मासिक किश्तों में की जाएगी. पुन: ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किश्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जायेगा .
सक्षम योजना की शर्तों को किया गया शिथिल
इसके अतिरिक्त सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल बनाया गया है. महिला हितग्राही की ऋण लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक आय के स्थान पर उसके स्वयं के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होगी. पारिवारिक वार्षिक आय राशि रुपये 1 लाख के स्थान पर अब जिस महिला की वार्षिक आय की सीमा राशि रुपये 2 लाख रुपये तक होगी उसे ऋण की पात्रता होगी.
गौरतलब है कि महिला कोष द्वारा ऋण योजना व सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है. मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया है. साथ ही नवीन कौशल्या समृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में महिलाओं को अब छह लाख तक का ऋण देगी, आदेश जारी (फ्रंट हेडलाइन, छग बैनर)
सीजी न्यूज : हाईकोर्ट से मिली छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को बड़ी राहत