नई दिल्ली. विधानसभा में पारित विधेयकों को लंबित रखने को लेकर पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. पंजाब के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पंजाब राज्यपाल के वकील से पूछा कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है तो सदन द्वारा पास किया गया बिल कैसे गैरकानूनी हो जायेगा? अगर राज्यपाल इसी तरीके से बिल को गैरकानूनी ठहराते रहे तो क्या ऐसे देश का संसदीय लोकतंत्र बचेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. सिंघवी ने पंजाब सरकार की तरफ से कहा कि बिल रोकने के बहाने राज्यपाल बदला ले रहे हैं.
विधानसभा सत्र के दौरान बिलों को पारित करने के बाद राज्यपाल इस पर अपनी मुहर नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण पांच बिल उनके पास लंबित हैं. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कहना है कि चूंकि जून महीने में बुलाया गया सत्र असंवैधानिक है, इसलिए इसमें किया गया काम भी असंवैधानिक है, जबकि दूसरी ओर सरकार का कहना है कि चूंकि बजट सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार जब चाहे फिर से सत्र बुला सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ली राहत की सांस, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक..!
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