वाराणसी. ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका तो दायर कर दी, लेकिन उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली है. व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी, तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं है. कोर्ट ने मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा. इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल को आदेश कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
उल्लेखनीय है कि यहां 30 साल से पूजा पर रोक थी. आधी रात को ही भक्त पूजा करने के लिए पहुंच गए. इधर मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम के जरिए रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया.
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