सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नीलामी खरीददार अगर भुगतान में चूक करता है तो बैंक को बयाना राशि जब्त करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नीलामी खरीददार अगर भुगतान में चूक करता है तो बैंक को बयाना राशि जब्त करने का अधिकार

प्रेषित समय :16:33:11 PM / Sat, Feb 3rd, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसले में कहा है कि एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते बैंक एक सफल नीलामी-खरीदार की बयाना राशि जब्त कर सकता है, यदि वह निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में विफल रहता है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि नियम 9(5) के तहत प्रदान की गई जब्ती में किसी भी तरह की कमी के परिणामस्वरूप सरफेसी अधिनियम के तहत पूरी नीलामी प्रक्रिया शरारती नीलामी क्रेता द्वारा बेकार हो जाएगी. दिखावटी बोलियों के माध्यम से, और इस तरह वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने, एनपीए को कम करने और खराब ऋणों की वसूली के लिए एक अधिक कुशल और सुव्यवस्थित तंत्र को बढ़ावा देने के कानून के समग्र उद्देश्य को कमजोर कर दिया. पीठ ने कहा कि सरफेसी नियमों के नियम 9(5) के तहत जमा राशि का 25 प्रतिशत जब्त करने का परिणाम एक कानूनी परिणाम है, जो शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है और सरफेसी अधिनियम और नियम बनाए गए हैं, इसके तहत उस आर्थिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की जानी चाहिए, जिसे विधायिका द्वारा हासिल किया जाना है.

सरफेसी नियमों के नियम 9(5) में सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद शेष 75 प्रत?िशत राशि के भुगतान में चूक होने पर नीलामी क्रेता की 25 प्रतिशत बयाना राशि जब्त करने का प्रावधान है. उदाहरण के मामले में, बैंक द्वारा जारी बिक्री पुष्टिकरण पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीलामी-क्रेता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी. फिर भी, अपीलकर्ता-बैंक ने इस आधार पर शेष राशि के भुगतान के लिए तीन महीने का विस्तार दिया कि नीलामी-क्रेता सावधि-ऋण प्रक्रियाधीन था.

हालांकि, नीलामी-क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर शेष राशि जमा करने में विफलता के कारण, बिक्री रद्द कर दी गई और पहले से जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली गई. अपने आक्षेपित आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि सरफेसी नियमों के तहत एक सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी राशि या जमा की जब्ती उसके द्वारा हुए नुकसान या क्षति से अधिक नहीं हो सकती है और संपूर्ण बयाना राशि जमा की जब्ती से अधिक नहीं हो सकती है.

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होकर, बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की. अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या बेईमान उधारकर्ताओं को नीलामी खरीदारों के साथ मिलकर नीलामी में भाग लेने के लिए विध्वंसक तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देगी, केवल अंत में शेष राशि का भुगतान नहीं करने के लिए और अपेक्षाकृत सुरक्षित बच जाते हैं, इससे पूरी नीलामी प्रक्रिया में खिलवाड़ होता है और सरफेसी अधिनियम के तहत वसूली की कोई भी संभावना शून्य हो जाती है.

कोर्ट ने कहा, इस प्रकार, इस तरह की व्याख्या सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगी और सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदान किए गए उपायों को एक दिखावा बना देगी और इस तरह देश के आर्थिक हित को कमजोर कर देगी. अंतत:, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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