सरकार का भरा खजाना: 10 फरवरी तक 18.38 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट-टैक्स वसूला, पिछले साल से 2.71 लाख करोड़ अधिक

सरकार का भरा खजाना: 10 फरवरी तक 18.38 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट-टैक्स वसूला, पिछले साल से 2.71 लाख करोड़ अधिक

प्रेषित समय :19:06:04 PM / Sun, Feb 11th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल आंकडे जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष (2023-24) में 10 फरवरी तक ?18.38 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला है.

10 फरवरी 2024 तक का यह कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि के मुकाबले 2.71 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है. एक साल पहले यानी 10 फरवरी 2023 तक सरकार ने 15.67 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स वसूला था.

एफवाई-24 में कलेक्शन रिवाइज्ड टारगेट का 80.23 प्रतिशत

वहीं इस साल का कलेक्शन सरकार की ओर से रिवाइज किए गए टारगेट का 80.23 प्रतिशत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को 18.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ कर दिया था.

रिफंड के बाद नेट कलेक्शन 15.60 लाख करोड़ रहा

रिफंड को छोड़कर नेट कलेक्शन पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 20.25 प्रतिशत बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रहा है. सरकार ने 1 अप्रैल से 10 फरवरी के बीच 2.77 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड भी जारी किया है. पिछले महीने यानी 11 जनवरी तक सरकार ने ?14.70 लाख करोड़ नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला था.

पर्सनल इनकम टैक्स में सालाना आधार पर 26.91 प्रतिशत ग्रोथ

जहां तक अलग-अलग कैटेगरी में टैक्स कलेक्शन की बात है, तो रिफंड एडजस्ट करने के बाद नेट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स (सीआईटी) में सालाना आधार पर 13.57 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है, जबकि नेट पर्सनल इनकम टैक्स (पीआईटी) पिछले साल से 26.91 प्रतिशत ज्यादा कलेक्ट हुआ है.

डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर

डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसे सीधे आम आदमी से वसूला जाता है. डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्स आता है. शेयर या दूसरी संपत्तियों पर लगने वाला टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है. जो टैक्स सीधे आम जनता से नहीं लिया जाता, लेकिन उसकी वसूली दूसरे माध्यम से आम जनता से ही होती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी शामिल हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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