नई दिल्ली. किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली और हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है. यह मार्च कल यानी 13 फरवरी को प्रस्तावित है, हालांकि इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना और सामाजिक अशांति को टालने के मकसद से शहर में अगले एक माह तक धारा 144 लागू रहेगी.
ऐसी संभावना है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान मार्च के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा सोमवार को जारी आदेश में किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों एवं मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत ट्रैक्टर रैलियों के राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
धारा-144 के दौरान दिल्ली में किसकी है इजाजत, किसकी नहीं?
धारा 144 लागू होने के साथ दिल्ली में सड़क जाम करने, रास्ते रोकते हुए किसी आंदोलन, रैली, सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी गई है.
बिना इजाजत के 5 या 4 से ज्यादा लोगों के साथ किसी भी प्रकार की विरोध रैली या सार्वजनिक बैठक पर रोक रहेगी.
दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली एवं ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है. इसके साथ ही ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, जिनमें लाठी, डंडे, तलवार जैसे हिंसा में इस्तेमाल होने वाले कोई हथियार हों.
इस आदेश के तहत बंदूक, घातक हथियार और अन्य किसी भी ऐसी वस्तु को प्रतिबंधित किया गया है, जिसका इस्तेमाल शांति व्यवस्था भंग करने के लिए हो सकता है.
इसके अलावा ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा पानी आदि को एकत्रित करने पर भी पाबंदी लगाई है.
इसके साथ ही बारात और अंतिम संस्कार के जुलूस या किसी तरह धार्मिक रैलियों की इजाजत जरूरी दी गई है, लेकिन इसके लिए संबंधित प्राधिकारी की अनुमति जरूरी की गई है.
वहीं बिना अनुमति के किसी वाहन, इमारत, निजी या सार्वजनिक इमारत से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक होगी.
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