नई दिल्ली. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने 80 साल के वृद्ध की मौत के मामले में एअर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. घटना 16 फरवरी को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी.
डीजीसीए ने एयर इंडिया को शोकॉज नोटिस भेजा था. जवाब आने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना लगाया है. कपल न्यूयॉर्क से मुंबई आया था. एयरलाइन ने डीजीसीए से कहा था कि दोनों ने व्हीलचेयर की डिमांड की थी. उनकी पत्नी व्हीलचेयर पर थीं. वे अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन क्लीयरैंस की प्रॉसेस पूरी कर रहे थे. उस दिन व्हील चेयर की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी. जिसके चलते हमने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा ताकि हम दूसरी व्हीलचेयर का इंतजाम कर सकें. लेकिन वो पत्नी के साथ पैदल ही चल पड़े. भारतीय मूल के वृद्ध के पास यूएस का पासपोर्ट था. वे अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 116 की इकोनॉमी क्लास में आए थे. ये फ्लाइट 11 फरवरी को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी और 12 फरवरी को मुंबई पहुंची थी. कपल ने पहले से व्हीलचेयर पैसेंजर्स के रूप में टिकट बुक की थी. हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की किल्लत के कारण उन्हें सिर्फ एक व्हीलचेयर मिली.
बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को उस पर बैठाया और खुद पैदल चलने लगे. खबर है कि जिस फ्लाइट से कपल मुंबई आए थे. उसमें 32 व्हीलचेयर पैसेंजर्स थे. हालांकि एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट के लिए सिर्फ 15 व्हीलचेयर मौजूद थीं. एयर इंडिया ने पूरे मामले को लेकर सफाई दी थी. एयरलाइन कपंनी ने कहा था कि व्हीलचेयर की भारी मांग के कारण उन्होंने बुजुर्ग पैसेंजर को इंतजार करने के लिए कहा था. हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को व्हीलचेयर पर बिठाकर खुद पैदल चलने का विकल्प चुना था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-'दिल्ली चलो’ मार्च दो दिनों के लिए स्थगित, 1 प्रदर्शनकारी सहित 3 पुलिसकर्मियों की मौत
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