जबलपुर. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट विश्वेश्वरी मिश्रा ने विधवा बहू ज्योति सिंह को प्रताडि़त करने के आरोपित बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह, उनकी मां पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह व भाई अनुराग सिंह उर्फ गोलू को दोष सिद्ध पाया. इसी के साथ तीनों को अदालत उठने तक की सजा सुना दी. यही नहीं दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
विधवा बहू ज्योति सिंह ने आरोप लगाया था कि 30 मार्च, 2017 को पुलिस की मदद से तीनों आरोपितों ने ज्योति सिंह का घर का सामान सड़क पर फेंक दिया था और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था. ज्योति का विवाह पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह के पुत्र नितिन सिंह से हुआ था. नितिन की वर्ष 2011 में हत्या हो चुकी है.
ज्योति का आरोप है कि 30 मार्च, 2017 को मदन महल पुलिस ने उसे चार घंटे थाने में बिठाकर रखा था और रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी. कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह ने अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था. ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पक्ष रखा.
कलेक्टर से भी लगा चुकी हैं न्याय की गुहार
पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह की बहू ज्योति सिंह कलेक्ट्रेट भी पहुंचीं थीं और यहां जनसुनवाई में विधायक और अपनी सास के विरुद्ध कार्रवाई करने की कलेक्टर से गुहार लगाई थी. ज्योति सिंह ने जनसुनवाई में बाकायदा लिखित शिकायत करते हुए बरगी विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की थी. उन्होंने बताया था कि उन्हें महीनों से गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है. ज्योति ने बताया कि बेलखेड़ा में उनकी जमीन है. यहां स्थित उनकी 22 एकड़ जमीन पर ससुराल पक्ष के द्वारा खेती की जाती है. इसके एवज में उन्हें केवल 15 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिया जा रहा है. ज्योति सिंह ने जनसुनवाई में मांग की कि उनका बकाया गुजारा भत्ता ब्याज के साथ दिलाया जाए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-BJP नेता के बेटे समेत नौ लोग होटल में पार्टी के दौरान ड्रग्स लेते हुए गिरफ्तार
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