सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को लगाई फटकार, कहा- डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को लगाई फटकार, कहा- डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं

प्रेषित समय :16:13:48 PM / Fri, Mar 15th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि उसे चुनावी बॉन्ड की संख्या (अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों) का खुलासा भी करने को कहा गया था, जो उसने नहीं किया है.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को मतदान पैनल द्वारा सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए डेटा को स्कैन और डिजिटाइज किए जाने के बाद मूल दस्तावेज चुनाव आयोग को वापस करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसी के साथ इसे अधिमानत: शनिवार शाम 5 बजे तक पूरा किया जाने की बात कही. अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी 18 मार्च को होगी.

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी. साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था.

4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था. इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीएआर) की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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