नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा फर्जी समाचारों को रोकने के लिए प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है. हालांकि, अदालत ने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-डब्ल्यूपीएल : बैंगलोर पहली बार बनी चैंपियन, दिल्ली कैपिटल्स को उसी के घर में हराया
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