MP: इंदौर HC में नामवापसी को लेकर सुनवाई पूर्ण, फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा ट्रेन निकलने तक टिकट कन्फर्म नहीं तो जनरल टिकट लेकर चलना पड़ेगा

MP: इंदौर HC में नामवापसी को लेकर सुनवाई पूर्ण, फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने कहा ट्रेन निकलने तक टिकट कन्फर्म नहीं तो जनरल टिकट लेकर चलना पड़ेगा

प्रेषित समय :17:49:15 PM / Tue, Apr 30th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, इंदौर. एमपी के इंदौर हाईकोर्ट में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लिए जाने के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई.  हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिस सब्स्टीट्यूट प्रत्याशी को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है. वो तो अब इस दौड़ में ही नहीं है. उसका फॉर्म तो नामांकन की स्कूटनी के वक्त ही रिजेक्ट हो गया था. अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने डिटेल फैसला जारी करने की बात कही है.

अक्षय बम की नामवापसी के खिलाफ कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल की ओर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आज ही सुनवाई की अपील की गई. हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था. लंच के बाद इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि हमारी याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. फैसले की कॉपी शाम तक या अगली सुबह तक आने की संभावना है. उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे. याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों पर हाईकोर्ट ने ट्रेन के ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम का उदाहरण देते हुए समझाते हुए कहा कि यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं. चार्ट बनने तक टिकट कंफर्म नहीं है तो टिकट कैंसिल हो जाता है. ऐसे में आपको जनरल टिकट लेकर चलना पड़ेगा. अन्यथा आप विदआउट टिकट कहे जाएंगे. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मेरा टिकट तब तो कंफर्म होगा जब मेरे से पहले वाला यात्री आए ही नहीं तब तो मेरी टिकट कंफर्म है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वो आरएसी सिस्टम में होता है. इस बीच चुनाव आयोग की वकील ने कहा कि जो भी स्थिति हो आपको आखिर तक अपना टिकट जीवित रखना ही होता है. उन्होंने यह दलील सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट मोतीसिंह पटेल के फॉर्म के रिजेक्ट होने के साथ उनकी दावेदारी खत्म होने के समर्थन में कही. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मेरा तो अधिकार ही अप्रूव्ड प्रत्याशी अक्षय बम की नामवापसी के बाद शुरू होता है. तब हाईकोर्ट ने कहा कि आपको इसके लिए चुनाव याचिका दायर करना चाहिए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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