पलपल संवाददाता, इंदौर. मध्यप्रदेश के इंदौर में लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम समेत अन्य लोगों पर 17 साल पुराने एक केस में हत्या के प्रयास (धारा 307) की धारा बढ़ा दी है. केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं.
बताया जाता है कि 4 अक्टूबर 2007 को सुबह 10.30 बजे से शाम 04.15 बजे के बीच आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के गांव में जाकर उसकी जमीन पर काम कर रहे नौकरों को धमकाया व उनके साथ मारपीट करते हुए वहां कटी हुई रखी सोयाबीन में आग लगा दी थी. फरियादी जब अपने नौकर का मेडिकल परीक्षण करवाकर वापस खेत पर लौटा तो आरोपी कांतिलाल बम, उनके बेटे अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज, सोनू एवं अन्य 7-8 लोग बंदूक लेकर आए. कांतिलाल ने कहा था कि यही यूनुस गुड्डू है. इसे गोली मारकर जान से खत्म कर दो. सतवीर ने गोली चलाईए लेकिन तभी रिंकू ने यूनुस का हाथ पकड़ कर उसे पीछे से खींच लिया था और गोली यूनुस के पास से निकल गई थी. गौरतलब है कि इंदौर के पूर्व आईजी व उनके पुत्र सतवीर सिंह की सिक्योरिटी एजेंसी को कांतिलाल बम व अक्षय बम ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का ठेका दिया था. सतवीर की रिपोर्ट पर यूनुस के खिलाफ पुलिस ने झूठा लूट का प्रकरण दर्ज करा दिया था. झूठे साक्ष्य रचने के कारण यूनुस लूट के प्रकरण से दोषमुक्त हो चुके हैं. साक्षी कैलाश, उस्मान ने भी अपने बयान में युनुस पटेल पर गोली चलाने की बात कही थी. पुलिस ने भी घटनास्थल से 1 बारह बोर की बंदूक एवं 1 चला हुआ कारतूस जब्त किया था. इस मामले में अभियुक्तगण कांतिलाल एवं अक्षय जमानत पर हैं. प्रकरण में जब्तशुदा एक बाहर बोर की बंदूक पूर्व से सुपुर्दगी पर है. फरियादी के वकील मुकेश देवल के मुताबिक प्रकरण पिछले 17 साल से चल रहा है. 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी. इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निदेश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान चुनावी माहौल से इसका कोई लेना-देना नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-21 से 23 अप्रैल तक इंदौर-जबलपुर समेत 19 जिलों में बारिश के आसार, 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट
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