मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे हाईकोर्ट ने ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब

मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे हाईकोर्ट ने ईडी-सीबीआई से मांगा जवाब

प्रेषित समय :15:27:46 PM / Fri, May 3rd, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया हिरासत में हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे. कोर्ट ने उनकी जमानत की मांग पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है. कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को करेगा.

मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉ्ड्रिंग मामले में एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. वह कई बार जमानत याचिका दाखिल कर चुके हैं. लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो गई.

इस बार सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तत्काल सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया. अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई.

सिसोदिया ने एक अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वह निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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