नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, हालांकि न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति टन की शर्त रखी गई है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्याज निर्यात नीति में बदलाव कर इसे प्रतिबंधित से मुक्त किया गया है. हालांकि अगले आदेश तक न्यूनतम निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन की शर्त होगी.
इस कदम से प्याज किसानों को ऊंची कीमत मिलेगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी. सरकार ने 27 अप्रैल को छह देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को कुल 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी.
सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था. पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि 2023-24 में खरीफ और रबी दोनों फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम होने का अनुमान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बढ़ गई है.
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