सुको से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, नहीं मिली जमानत, 20 मई तक बढ़ी हिरासत

सुको से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, नहीं मिली जमानत, 20 मई तक बढ़ी हिरासत

प्रेषित समय :17:27:59 PM / Tue, May 7th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत में इसे चुनौती दी है. इसी केस में आज सुनवाई शुरू हो चुकी है.

इस मामले में पहले भी दो दिन सुनवाई हो चुकी है जिसमें केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखा था आज ईडी के वकील अपनी दलीलें दे जिसे कोर्ट ने ध्यान से सुना. हालांकि कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं दिया. वहीं दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है.

हम जमानत पर विचार कर सकते हैं

बता दें कि पिछले दिन हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं. तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए. ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुन रही है.

पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते

आज सुनवाई शुरू हुई तो एएसजी एसवी राजू ने अपना पक्ष रखना शुरू किया. उन्होंने कहा, मैं 100 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से बात शुरू करना चाहता हूं. मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होने के बाद एक शिकायत आई थी और 1100 करोड़ रुपये अटैच किए गए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा दो साल में ये 1100 करोड़ हो गए? आपने तो कहा था कि अपराध 100 करोड़ का है फिर यह इतना कैसे हो गया? इस पर राजू ने कहा कि नीति से जो लाभ हुआ वो 1100 करोड़ है. तब जस्टिस खन्ना ने कहा आप पूरे लाभ को अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते. तब राजू ने कहा कि इस वक्त यह जांच अधिकारी के विवेक पर है कि वह फैसला ले कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं.

दिल्ली कोर्ट ने 20 मई तक बढ़ाई केजरीवाल की हिरासत

आज जब अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बहस हो रही थी. तभी दिल्ली के एक कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ईडी की हिरासत में हैं.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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