बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किए, 5 लाख लोग प्रभावित होंगे

बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किए, 5 लाख लोग प्रभावित होंगे

प्रेषित समय :17:33:02 PM / Wed, May 22nd, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (ओबीसी) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने बिना किसी नियम का पालन किए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए.

बेंच ने कहा- इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है. यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए. इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है. हालांकि, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है.

ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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