कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (ओबीसी) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने बिना किसी नियम का पालन किए ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए.
बेंच ने कहा- इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है. यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए. इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है. हालांकि, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है.
ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बंगाल : कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज से बीजेपी उम्मीदवार बने गंगोपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज