एमपी हाईकोर्ट ने कहा: अपराध बेहद गंभीर है, जारी रहेगी स्कूल संचालको पर कार्रवाई, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद

एमपी हाईकोर्ट ने कहा: अपराध बेहद गंभीर है, जारी रहेगी स्कूल संचालको पर कार्रवाई, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद

प्रेषित समय :08:30:45 AM / Fri, May 31st, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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पलपल संवाददाता, जबलपुर l  एमपी के जबलपुर में स्कूल संचालकों ने पुलिस की जांच कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों के द्वारा अभिभावकों से मांगी गई फीस को गंभीर माना है, ऐसे में अब 11 स्कूलों के 21 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह बात स्पष्ट हो गई  है की सभी 21 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहना होगा l

गौरतलब है कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पूरे जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक स्कूलों में जांच करवाई, जिसमें 11 स्कूलों की गंभीर लापरवाही पाई थी। अवैध फीस वसूली के अपराध में पुलिस-प्रशासन की जद में आए निजी स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी और जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर  हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अवैध फीस वसूली में आरोपी बनाए गए निजी स्कूल संचालकों को राहत नहीं देने से इंकार कर दिया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दोषी पाए गए निजी स्कूल संचालकों ने जांच और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कि जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई।

हाईकोर्ट में स्कूलों की ओर से कहा गया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो जांच में सहयोग करने तैयार हैं लेकिन उन पर पुलिस कार्रवाई न की जाए। वहीं शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्कूलों ने अवैध रूप से अतिरिक्त फीस ही नहीं वसूली है, बल्कि बुक सेलर्स से सांठगांठ कर फर्जी किताबें सिलेबस में लगाने का अपराध भी किया है, जो कि बच्चों का भी अनहित करने जैसा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अगर आरोपी स्कूल संचालकों और उनके गठजोड़ पर पुलिस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि पुलिस व प्रशासन को अभी उनके स्कूलों से और भी कई दस्तावेज जब्त करने हैं। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को राहत देने से इंकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ये अपराध बेहद गंभीर है और जांच शुरुआती दौर में है, लिहाजा अभी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कार्रवाई को लेकर पूरा विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद, यानी 1 जुलाई के सप्ताह में तय की है।अवैध फीस वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 11 स्कूलों से जुड़े 21 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद जबलपुर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया, कुछ लोगों को जेल भेजा गया, जबकि कुछ गुरुवार तक पुलिस रिमांड में थे।

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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