* ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ मिल रहे ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के अवसर
* क्विज-ए-थॉन-2 के लिए 10 अगस्त तक किए जा सकते हैं आवेदन
जयपुर. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की शासन सचिव सुश्री आरती डोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ उन्नत और उभरते तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण का अवसर दे रही है. विभाग द्वारा संचालित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट) द्वारा क्विज-ए-थॉन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है.
सुश्री आरती डोगरा राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-कैट) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं. बैठक में जीआईएस, सेल्सफोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डेवऑप्स और मशीन लर्निंग सहित 5 विभिन्न तकनीकों के 20 नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई. इनमें से 8 पाठ्यक्रमों को 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति के लिए मंजूरी दी गई.
बैठक में क्लाउड कंप्यूटिंग, पायथन और डेवऑप्स डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में नए इंटर्नशिप कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई. इंटर्नशिप पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क 10 हजार रुपए से घटाकर 5 हजार रुपए करने को सहमति दी गई. साथ ही बैठक में साइबर सुरक्षा के एक पाठ्यक्रम में नए मॉड्यूल को शामिल कर इसके उन्नयन को भी मंजूरी दी गई.
उल्लेखनीय है कि आर-कैट 15 उद्योग भागीदार कंपनियों के साथ एडवांस्ड फिनिशिंग स्कूल के रूप में काम कर रहा है. आर-कैट की ओर से क्विज- ए-थॉन के जरिए 5 बैच सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और वर्तमान में क्विज-ए-थॉन 2024-01 के लिए काउंसलिंग जारी है. साथ ही क्विज-ए-थॉन 2024-02 के लिए पंजीकरण खुले हैं, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं. क्विज-ए-थॉन के माध्यम से डबल्यूएमवेयर, एसएएस, ऑटोफिना, ऑरेकल, रेडहैट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आधुनिक तकनीक के पाठ्यक्रमों में 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति पाने का अवसर दिया जा रहा है.
बैठक में सचिव और अध्यक्ष आर-कैट सुश्री आरती डोगरा, आयुक्त और एमडी, आर-कैट इंद्रजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, आर-कैट श्रीमती ज्योति लुहाड़िया, निदेशक (टी), आरआईएसएल अनिल सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त एक्स.-तृतीय एजाज नबी खान और मुख्य लेखा अधिकारी श्रीमती पूनम चौधरी उपस्थित थे.
राजस्थान पुलिस सेवा नियम में ओबीसी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत....
राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है. अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है. इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओ.बी.सी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी. इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 05 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था.
उन्होंने बताया कि 16 अप्रेल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओ.बी.सी. वर्ग हेतु बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया. परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया.
संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि परन्तुक (xvii) को विलोपित किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है.
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