लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. दरअसल, सरकार ने राज्य के सभी ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों जिन्होंने अभी तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है कि अगस्त महीने की सैलरी रोकने का निर्देश जारी कर दिया है. यूपी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को ये लिखित निर्देश दिया है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन नहीं दिया जाए जिन्होंने कहने के बावजूद अभी तक अपनी संपत्ति की डिटेल नहीं दी है.
नहीं होगा प्रमोशन
जानकारी के अनुसार जारी आदेश में कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियमों का हवाला दिया गया है. इन नियमों के अनुसार सभी को सरकार की मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल और अचल संपत्ति की डिटेल देनी थी. इतना ही नहीं यूपी सरकार द्वारा हाल ही में इस बारे में जारी निर्देशों के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अपनी संपत्ति की डिटेल नहीं दी है उनके प्रमोशन पर भी विचार न किया जाए.
डिटेल देने का समय बढ़ाया गया था
राज्य सरकारी द्वारा हाल ही में जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि संपत्ति संबंधी डिटेल नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें इससे पहले राज्य सरकार द्वारा बीते 6 जून को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में साफ कहा गया था कि नियमों के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 जून 2024 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है. वहीं, 11 जुलाई को जारी एक अन्य आदेश में सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा देने संबंधी तय समयावधि को 31 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी: स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, 50 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार
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