सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का नतीजा.... एक दिन में 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति!

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का नतीजा.... एक दिन में 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति!

प्रेषित समय :10:18:08 AM / Mon, Sep 23rd, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
इसी शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, नतीजा.... केंद्र सरकार ने शनिवार, 21 सितंबर 2024 को 8 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की थी.
इसको लेकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि- भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हुए खुश हैं.
विस्तार से जानकारी देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि- दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कल्पना राजेंद्रन को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
याद रहे.... जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया था, इतना ही नहीं, इस दौरान अदालत का यह भी सवाल था कि- हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम ने जो नाम दोबारा भेजे हैं, उन्हें अब तक मंजूरी क्यों नहीं हुई है?

जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी सही!
 

 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-