जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी सही!

जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी सही!

प्रेषित समय :22:14:28 PM / Fri, Sep 20th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी सही है.
दरअसल, इसके कारण कई परेशानियां होती हैं, ऐसा भी होता है कि- नियुक्ति के बाद जज कुछ दिनों के बाद सेवानिवृत्त हो जाए.
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार से उन उम्मीदवारों की लिस्ट देने को कहा है, जिनके नाम हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से पुनर्विचार के बाद भेजे गए थे, लेकिन जिन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है.
खबरों की मानें तो.... जब कॉलेजियम किसी नाम को दोबारा सिफारिश करता है, तो सरकार को उसे मंजूरी देनी होता है.
कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं.
इस मामले में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ का कहना है कि- केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दोबारा सिफारिश किए गए नामों को लेकर क्या कठिनाई है?
एक चार्ट दीजिए, जिसमें यह दिखाएं कि कितने नामों पर अब तक कार्रवाई हुई है.
अदालत का कहना है कि- हमें उन नामों की स्थिति बताएं और यह बताएं कि कठिनाई क्या है? कॉलेजियम कोई खोज समिति नहीं है, यदि यह केवल एक खोज समिति की तरह होता तो आपके पास विवेकाधिकार होता.
खबरों पर भरोसा करें तो.... झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि- कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस बी.आर. सरंगी को बहुत पहले झारखंड के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने इसे उनके सेवानिवृत्त होने से केवल 15 दिन पहले ही मंजूरी दी, यह पूरी तरह गलत है.
देखना होगा कि- इस मामले में केंद्र सरकार क्या और कितनी जल्दी निर्णय लेती है, क्योंकि जजों की नियुक्ति में देरी संपूर्ण न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-