गुजरात. बिलकिस बानो केस में गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें राज्य के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था. गौरतलब है कि 8 जनवरी को शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार व उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के अगस्त 2022 के फैसले को रद्द कर दिया था.
न्यायालय ने मामले में खुली अदालत में सुनवाई के लिए दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया. नियमों के अनुसार पुनर्विचार याचिका पर बिना वकील की मौजूदगी के कागजात प्रसारित करके न्यायाधीशों के कक्ष में निर्णय लिया जाता है. अपने आदेश में पीठ ने कहा पुनर्विचार याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश व उसके साथ संलग्न कागजातों को ध्यान से देखने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या पुनर्विचार याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है. जिसके लिए आदेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो. अपनी दलील में राज्य सरकार ने रिकॉर्ड में कई त्रुटियों का दावा किया. राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि गुजरात सरकार द्वारा अभियुक्तों के साथ मिलकर काम करने व मिलीभगत करने की टिप्पणी ने उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया. याचिका में न्यायालय द्वारा गुजरात सरकार को इस न्यायालय के पिछले आदेश का पालन करने के लिए सत्ता के दुरुपयोग व विवेक के दुरुपयोग का दोषी ठहराए जाने की टिप्पणी पर सवाल उठाया गया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-