चंडीगढ़. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में होने वाली कुछ पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट में इस संबंध में करीब 250 याचिकाएं दायर की गई थीं और इन याचिकाओं की मांग पर 250 स्थानों पर होने वाले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है, जबकि बाकी स्थानों पर पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे.
बता दें कि 15 अक्टूबर को पंजाब में पंचायती चुनाव होने जा रहे है. लेकिन उससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आए इस फैसले ने पंजाब में चर्चा छेड़ दी है. जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने यह रोक कोर्ट में दायर 250 याचिकाओं पर लगाई है, जिसमें अगले आदेश तक पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे.
बता दें कि पंचायत चुनाव रद्द करने और विपक्षी दलों द्वारा धांधली के कारण लगातार चुनाव रद्द करने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं. इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि एक घंटे के अंदर चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कैसे की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि यहां अराजकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है. एक तरफ जहां पंजाब में पंचायती चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी चुनाव को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं. इसे लेकर कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है.
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