सुप्रीम कोर्ट: मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए सरकार, इससे न्याय प्रभावित हो रहा!

सुप्रीम कोर्ट: मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए सरकार

प्रेषित समय :22:07:05 PM / Mon, Oct 21st, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सितंबर 2023 में सख्त आपत्ति जताई थी और सरकार से कहा था कि क्रिमिनल केसों में पुलिस कर्मियों की ओर से की जाने वाली मीडिया ब्रीफिंग के मामले में एक विस्तार से गाइडलाइन बनाई जाए.
खबर थी कि.... सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सरकार से कहा था कि- वह इस मामले में एक समग्र गाइडलाइंस तैयार करें.
अदालत का कहना था कि- किसी भी तरह के पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग से लोगों में संदेह पैदा होता है और लगता है कि अमुक व्यक्ति ने ही अपराध किया है, कई बार मीडिया की खबरें ऐसी होती है जिससे पीड़ित के निजता के अधिकार का उल्लंघन भी होता है.
खबरों की मानें तो.... मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी-
मीडिया ट्रायल से न्याय प्रभावित हो रहा है, लिहाजा किसी भी मामले में पुलिस को कितना खुलासा करना चाहिए, यह तय करने की जरूरत है, क्योंकि.... इसमें पीड़ितों और आरोपित का हित तो शामिल है ही, जनता का हित भी शामिल है.
किसी भी मामले में आरोपित के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है, किसी भी मामले में जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों का खुलासा होने पर जांच प्रभावित हो सकती है, ऐसे में यदि आरोपित का मीडिया ट्रायल होता है, तो जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती है.
इसके अलावा.... मीडिया ट्रायल से पीड़ित की गोपनीयता प्रभावित होती है, मीडिया ट्रायल से कभी-कभी शिकायतकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन भी होता है, पीड़ित और आरोपित, दोनों के अधिकारों का ख्याल रखना जरूरी है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-