अभिमनोज
नवंबर 2023 में कानूनी एजेंसियों द्वारा मीडियाकर्मियों के डिजिटल उपकरण जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा था कि- मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा के लिए बेहतर गाइडलाइन हो, केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं, लिहाजा हितों में संतुलन होना जरूरी है, हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल का कहना था कि- केंद्र को ये गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए और यदि सरकार यह चाहती है कि हम यह करें, हम यह करेंगे, लेकिन मेरा विचार यह है कि आपको यह स्वयं करना चाहिए.
इस दौरान यह भी कहा गया कि- सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की एक रिट याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती पर व्यापक गाइडलाइन की मांग की गई है,
यह ध्यान में रखा जाए कि हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है!
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-