नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी व आसपास के इलाकों में उच्च प्रदूषण स्तर पर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि GRAP-4 उपायों का कार्यान्वयन एक घोर विफलता था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्कूलों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे. अदालत ने प्रदूषण विरोधी संस्था CAQM को इस बीच एक बैठक आयोजित करने और प्रतिबंधों को GRAP 4 से घटाकर GRAP 3 या GRAP 2 तक कम करने पर सुझाव देने पर विचार करने का आदेश दिया.
अदालत ने निकाय से जरूरत पडऩे पर GRAP व GRAP 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा. पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी GRAP IV उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे. इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा. GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा.
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में प्रदान किए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए. अदालत ने CAQM को राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने के उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पुलिस सरकार व नागरिक एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे सैटेलाइट से पता चलने से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद किसानों को पराली जलाने की सलाह न दें.