दमोह. मध्यप्रदेश के दमोह में पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति सहित 25 लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. मामला पांच साल पुराना है.
15 मार्च 2019 को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पथरिया से तत्कालीन बसपा विधायक रामबाई के पति, देवर, भतीजा मुख्य आरोपी बनाए गए थे.
बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हटा अपर सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर सहित 25 आरोपियों को सजा सुनाई गई है. यह 15 मार्च 2019 की घटना है. जब कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर पीडि़त पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जल्द सुनवाई कर फैसला देने के आदेश हटा न्यायालय को दिए थे.
न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/149 में आजीवन कारावास के साथ 10 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा,धारा 323/149 आईपीसी में एक-एक साल का कारावास व पांच पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 148 में 3-3 वर्ष का कारावास व एक-एक हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है, सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया है. आरोपियों में चंदू, गोविन्द, श्रीराम, अमजद, लोकेश, गोलू, इंद्रपाल, अनीश, आनीश, सोहिल, शाहरुख़, सोहिल पठान, मोनू,आकाश सिंह, संदीप तोमर, सुकेंद्र, बलवीर, विक्रम, राजा डॉन, खूबचंद, फुकलू, शैलू, किशन,मजहर (देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में सजा प्राप्त आरोपी) बताए गए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-