नई दिल्ली. चुनाव आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दस्तावेजों को साझा करने से मना कर दिया है.
हालांकि उम्मीदवार कोर्ट से यह दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे. मगर इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस का कहना है पार्टी इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी.
चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में बदलाव किया है. इसकी धारा 92(2)(A) के अनुसार चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे. हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को इसके दायरे से बाहर रखा है. सरकार का कहना है कि एआई की मदद से इन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है.
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