अभिमनोज
इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि- जीजा और साली के बीच संबंध अनैतिक है, लेकिन दोनों में प्रेम संबंध और साली के बालिग होने के कारण इसे दुष्कर्म का मामला नहीं माना जा सकता है.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस समीर जैन ने आरोपित जीजा को इसी नजरिए पर जमानत दी, जिस पर रिश्ते में लगने वाली साली को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था.
आरोपित जीजा पर धारा 366, 376, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिस पर आरोप लगाया गया था कि- उसने अपनी साली को शादी करने का वादा किया और बहला फुसलाकर भगा ले गया, आरोपित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि- याची को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था, उसका कोई आपराधिक रेकॉर्ड नहीं है, इसके बाद अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और जमानत दे दी.
इस मामले में जीजा के वकील ने अदालत को बताया कि- लड़की बालिग है, उसने पहले धारा 161 सीआरपीसी बयान में आरोपों से इनकार किया था, बाद में धारा 164 के तहत उसने अपना बयान बदल दिया और अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन किया.
अदालत ने कहा कि- भले ही ऐसे रिश्ते को अनैतिक माना गया हो, लेकिन यह दुष्कर्म का अपराध नहीं है, क्योंकि लड़की बालिग है और उसके प्रेम संबंध रहे हैं!
इलाहाबाद हाईकोर्ट: साली से संबंध अनैतिक, लेकिन यह रेप नहीं है!
प्रेषित समय :20:18:50 PM / Wed, Jan 1st, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर