सुप्रीम कोर्ट: पत्नी अगर अपनी मर्जी से अलग हो, तब भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार!

पत्नी अगर अपनी मर्जी से अलग हो, तब भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार!  

प्रेषित समय :20:19:17 PM / Sun, Jan 12th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि- अगर वैध और पर्याप्त कारण हों, तो.... पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहते हुए भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है. 
खबरों की माने तो.... अदालत का मानना है कि गुजारा भत्ता जरूरी है, ताकि पत्नी को सम्मानजनक जीवन मिले.
यदि शादी के बाद किसी कारण दंपती में  अलगाव हो जाए, तो पत्नी को पति द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट का 2014 में दिए एक फैसले में कहना था कि- पति का कर्तव्य है कि वह अलग रह रही पत्नी को आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जिसके लिए यदि उसे कार्य करना पड़े तो भी उसे यह करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त गुजारा भत्ता जरूरी है.
सीआरपीसी की धारा-125 सामाजिक न्याय के लिए प्रावधान करती है.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि- पति की मर्जी के खिलाफ महिला अगर अपनी मर्जी से वैध कारणों के आधार पर अलग रहती है, तो भी वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि- यदि पत्नी के पास वैध और पर्याप्त कारण हैं, तो वह दांपत्य जीवन बहाल करने के लिए पति के फेवर में डिक्री होने के बाद भी, उस डिक्री का पालन न करने के बावजूद, वह भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार रखती है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... हिंदू मैरिज एक्ट की धारा-9 के तहत पति अपने वैवाहिक अधिकार को बहाल करने के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है, ताकि उसका दांपत्य जीवन बहाल हो सके!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-