उत्तराखंड हाईकोर्ट: आयुर्वेद विवि से संबद्ध कॉलेजों में सत्र के बीच बढ़ाए गए शुल्क का निर्णय रद्द!

उत्तराखंड हाईकोर्ट: आयुर्वेद विवि से संबद्ध कॉलेजों में सत्र के बीच बढ़ाए गए शुल्क का निर्णय रद्द!

प्रेषित समय :20:33:42 PM / Mon, Jan 13th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विवि से संबद्ध कॉलेजों की ओर से 2020 में सत्र के मध्य में बढ़ाए गए शुल्क के खिलाफ छात्रों की याचिकाएं स्वीकार करते हुए फीस वृद्धि से संबंधित अपीलीय अथॉरिटी के निर्णय को रद्द कर दिया है.
खबरें हैं कि.... इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई.
खबरों की मानें तो.... देहरादून के मेडिकल छात्र शिवम तिवारी, बिंदिया खत्री सहित अन्य की ओर से दायर याचिका में प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों में बीएमएस पाठ्यक्रम में छात्रों की ओर से देय ट्यूशन फीस को अस्सी हजार पांच सौ से बढ़ाकर दो लाख पंद्रह हजार करने के आदेश और नियामक समिति के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें छात्रों का कहना था कि- नियामक समिति की 29 अप्रैल 2019 को हुई बैठक में फीस वृद्धि के साथ ही उसे शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू करने का निर्णय लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के एडवोकेट की ओर से अदालत में बताया गया कि फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई फीस को केवल भविष्य के लिए लागू किया जा सकता है, इस फीस को अपीलीय प्राधिकरण से लागू नहीं किया जा सकता था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा था कि- मध्य सत्र में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, 2020 में भी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन कालेजों के अनुरोध पर सरकार से शासनादेश जारी कर दिया गया था.
इस निर्णय से छात्रों को राहत मिलेगी!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-