नई दिल्ली. केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के दिल्ली में लागू होने में बड़ा अड़ंगा लग गया है. जिसके कारण फिलहाल दिल्ली वालों के लिए ये योजना लागू नहीं हो सकेगी. दरअसल, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था.
बता दें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वो 5 जनवरी तक केंद्र सरकार के साथ इस बारे में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर लें, लेकिन दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि स्वास्थ्य उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है और उसे केंद्र सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की पेश की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले पर एक नोटिस जारी किया और प्रभावी रूप से उच्च न्यायालय के केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने के निर्देश पर रोक लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि दिल्ली पर केंद्र सरकार का अधिकार सीमित है, और उच्च न्यायालय का आदेश स्वास्थ्य मामलों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में विस्तारित करता प्रतीत होता है. दिल्ली सरकार का रुख यह था कि उसे केंद्र के साथ किसी समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली सरकार को 5 जनवरी तक केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण यह निर्देश स्थगित हो गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-