अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- पत्नी अपने दूसरे पति से भी भरण-पोषण पाने की हकदार है.
खबर है कि.... एक महिला अपने दूसरे पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उसकी याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के मद्देनजर फैसला सुनाया कि- एक महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से भी भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कथित तौर पर कानूनी रूप से चल रही हो.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि- यह ध्यान में रखना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि यह पति का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है.
खबरों की मानें तो.... अदालत ने अपने फैसले में कहा कि- फैमिली कोर्ट ने तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता पत्नी ने प्रतिवादी से विवाह किया था और इस निष्कर्ष पर प्रतिवादी दूसरे पति द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया है, इसके बजाय, दूसरे पति का यह कहना था कि- अपीलकर्ता महिला से उसका विवाह शुरू से ही अमान्य है, क्योंकि उसकी पहली शादी अभी भी बरकरार है.
अदालत का कहना है कि- यह दूसरे पति का मुद्दा नहीं है कि उससे सच्चाई छिपाई गई थी, वरन असल में फैमिली कोर्ट ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला था कि- दूसरे पति को महिला की पहली शादी के बारे में पूरी जानकारी थी.
उल्लेखनीय है कि.... वर्ष 1999 में उक्त महिला ने हैदराबाद में शादी की थी, इसके बाद एक लड़के को जन्म हुआ, वर्ष 2011 में एक सहमति पत्र के तहत इस जोड़े ने अपनी शादी खत्म कर दी, इसके बाद महिला ने अपने पड़ोसी और इस मामले में प्रतिवादी पुरुष से शादी कर ली, वर्ष 2006 में एक फैमिली कोर्ट ने पहली शादी को अमान्य घोषित कर दिया, तब कुछ ही दिनों में महिला ने प्रतिवादी पुरुष से दोबारा शादी कर ली, वर्ष 2008 में इनके एक बेटी हुई.
वर्ष 2012 में इनमें विवाद के बाद अदालत ने महिला और बेटी को क्रमशः 5000 रुपये और 3500 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ पुरुष ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया और महिला के लिए भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया.
इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- पत्नी अपने दूसरे पति से भी भरण-पोषण पाने की हकदार है!
सुप्रीम कोर्ट: पत्नी अपने दूसरे पति से भरण-पोषण पाने की हकदार!

प्रेषित समय :19:02:30 PM / Thu, Feb 6th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर