सुप्रीम कोर्ट का गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन पर सुनवाई से इनकार!

सुप्रीम कोर्ट का गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन पर सुनवाई से इनकार!

प्रेषित समय :20:55:08 PM / Tue, Feb 4th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में संशोधन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम प्रावधानों में संशोधन विषयक याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले की सुनवाई करने को कहा है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... अदालत का कहना है कि- सुनवाई के लिए हम पहले कोर्ट नहीं हो सकते हैं, कई परेशानियां सामने आती हैं, कभी-कभी मुद्दे आपके (याचिकाकर्ता) पक्ष के द्वारा छोड़े जाते हैं, कभी-कभी उनके (संघ) पक्ष के द्वारा छोड़े जाते हैं, इसके बाद हमें बड़ी बेंच को रेफर करना पड़ता है, लिहाजा पहले हाईकोर्ट इस पर निर्णय ले.
उल्लेखनीय है कि.... 6 सितंबर 2019 को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम में 2019 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, जिस पर केंद्र को नोटिस जारी किया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि- देश के दूसरे हाईकोर्ट भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम संशोधनों विषयक नई याचिकाओं की जांच कर सकते हैं.
याद रहे.... अदालत ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सजल जैन और अमिताभ पांडे की दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिन प्रावधानों में संशोधन के तहत राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-