अभिमनोज
पूर्व सैन्य अफसर को 11 साल की एक लड़की से बुरे स्पर्श के मामले में वर्ष 2021 में सेना के जनरल कोर्ट मार्शल ने पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी.
खबरें हैं कि.... जनरल कोर्ट मार्शल के इस फैसले को पूर्व सैन्य अफसर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
अदालत ने कहा कि- पीड़िता आरोपी के बुरे स्पर्श के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए पूर्व सैन्य अधिकारी की सजा रद्द नहीं की जाएगी.
खबरों की मानें तो.... बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पूर्व सैन्य अफसर की सजा को बरकरार रखते हुए न केवल उसकी याचिका खारिज कर दी, यह भी कहा कि- एक नाबालिग लड़की बैड टच (खराब नियत से स्पर्श) व गुड टच (अच्छे नियत से स्पर्श) को अच्छे से जानती है, नाबालिग जानती है कि सामने वाला उसे किस नियत से स्पर्श कर रहा है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि- नाबालिग लड़की ने (अपने पिता के कमरे से चले जाने के बाद) आरोपित ने उसके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, अदालत में उसके बारे में अच्छे से बताया है!
पूर्व सैन्य अफसर की सजा बरकरार, अदालत ने कहा- नाबालिग को पता है बैड टच!
प्रेषित समय :20:30:18 PM / Wed, Feb 19th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर




