अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अडाणी ग्रुप के पक्ष में दिए फैसले को पलटने से इनकार करते हुए धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर भी यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि- वहां काम चालू है.
खबरों की मानें तो.... यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सेकलिंक ने अडाणी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है.
यह मामला मुंबई के धारावी इलाके के रिडेवलेपमेंट से जुड़ा है, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 2019 में टेंडर जारी किया था, जिसमें सेकलिंक ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया था, इसके बाद राज्य सरकार ने 2019 और 2022 के बीच आए बदलावों के मद्देनजर टेंडर रद्द कर दिया था.
इसके बाद 2022 में नया टेंडर जारी हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट अडाणी ग्रुप को मिला, सेकलिंक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला बरकरार रखा.
याद रहे.... सेकलिंक ने 2022 में 8,640 करोड़ रुपए की, जबकि अडाणी ग्रुप ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लिहाजा टेंडर बोली कम होने के कारण प्रोजेक्ट सेकलिंक की जगह अडाणी ग्रुप को मिल गया!
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक से इनकार!
प्रेषित समय :20:23:22 PM / Fri, Mar 7th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर