सुप्रीम कोर्ट: रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं!

सुप्रीम कोर्ट : रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं!

प्रेषित समय :19:30:53 PM / Sun, Mar 2nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि- रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि रोहिंग्या बच्चे प्रवेश के लिए सरकारी स्कूलों से संपर्क कर सकते हैं और इनकार किए जाने की स्थिति में वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि- वे दिल्ली शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करें.
इसके बाद अदालत ने याचिका पेश करनेवाले एनजीओ से कहा कि- वह अदालत को बताए कि रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली शहर में कहां बसे हैं और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
एनजीओ का कहना है कि- रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि- इनका आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें इससे वंचित कर दिया गया था.
उन्होंने यह भी कहा था कि- वे शरणार्थी हैं, जिनके पास यूएनएचसीआर कार्ड हैं और इसलिए उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकते, लेकिन.... आधार के अभाव में उन्हें सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच नहीं दी जा रही है!
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-