JABALPUR: हाईकोर्ट ने कलेक्टर-एसपी पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना, कहा जिला बदर मामले में पुलिस राजनैतिक दबाव में काम कर रही

हाईकोर्ट ने कलेक्टर-एसपी पर लगाया 50 हजार रुपए का जुर्माना

प्रेषित समय :20:06:08 PM / Sat, Mar 8th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर व एसपी पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई जिलाबदर की कार्रवाई को भी रद्द करते हुए कहा कि यह फैसला कानून के आधार पर नहंी बल्कि राजनीतिक दबाव में लिया गया लगता है.

पनागर के ग्राम लमती निवासी संतोष पटेल पर जुआ, सट्टा व अवैध शराब से जुड़े 13 से ज्यादा मामले दर्ज थे. इसी आधार पर जबलपुर कलेक्टर ने 25 अक्टूबर 2024 को उसे जिले से बाहर करने का आदेश दिया था. उसने पहले संभागीय कमिश्नर के समक्ष कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी. यहां आदेश को बरकरार रखा गया. इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की. जिसकी पिछले दिन सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या संतोष पटेल के खिलाफ ऐसे गंभीर अपराध दर्ज हैं.

जिनमें जिलाबदर करना जरूरी हो. जब इस पर ठोस जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने आदेश को गलत ठहराते हुए कार्रवाई रद्द कर दी.  पुलिस ने याचिकाकर्ता संतोष के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई के लिए एसपी के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी. एसपी ने इसे उचित मानते हुए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा. जिसके बाद जिलाबदर का आदेश जारी किया गया. संतोष ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज कोई भी मामला भारतीय दंड संहिता के उन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आताए जिनमें जिलाबदर की कार्रवाई अपेक्षित होती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-