भारतीय मां ने USA में बेटे का गला रेत कर की हत्या, पति को बच्चे की कस्टडी मिलने से नाराज थी

भारतीय मां ने USA में बेटे का गला रेत कर की हत्या

प्रेषित समय :14:34:01 PM / Sun, Mar 23rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

वॉशिंगटन डीसी. अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी. घटना 19 मार्च की है. महिला का नाम सरिता रामाराजू (48) और बेटे का नाम यतिन रामाराजू है. महिला बेटे के साथ घूमने के लिए कैलिफोर्निया के सेंटा एना में डिज्नीलैंड गई थी. यहां तीन दिन बिताने के बाद महिला ने होटल में बेटे का चाकू से गला रेत दिया.

हत्या के बाद महिला ने खुद पुलिस को फोन किया. उसने पुलिस को बेटे की हत्या और खुद के जहर खाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी. 19 मार्च की सुबह मां और बेटे को होटल से चेक-आउट करना था.

जानकारी मिलने के बाद सेंटा एना पुलिस मोटल पहुंची, जहां लड़का की डेड बॉडी बरामद हुई. वह कई घंटों पहले ही मर चुका था. महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें बेटे की हत्या के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया.

बेटे की कस्टडी को लेकर पति के साथ विवाद था

महिला का तलाक हो चुका है. वह पति और बेटे से अलग रहती थी. उसके पूर्व पति का नाम प्रकाश राजू है. दोनों का जनवरी 2018 में तलाक हो गया था. इसके बाद महिला कैलिफोर्निया छोड़कर वर्जीनिया में रहने लगी थी. तलाक के बाद बेटे के कस्टडी पिता प्रकाश राजू को दी गई थी. वहीं सरिता को बेटे से मुलाकात करने का अधिकार दिया गया था. दोनों के बीच पिछले साल से बेटे की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा था.

सरिता चाहती थीं कि बेटा उनके साथ वर्जीनिया में रहे, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. सरिता ने आरोप लगाया था कि उनके पति बिना उनकी सहमति के बच्चे से जुड़ी मेडिकल और स्कूल से संबंधित फैसले ले रहे थे और उन पर नशे की लत का भी आरोप लगाया था. प्रकाश राजू ने कोर्ट में कहा था कि वह भारत (बेंगलुरु) में पैदा और पले-बढ़े हैं. दंपती का तलाक जनवरी 2018 में हुआ था, जिसमें बेटे की कस्टडी प्रकाश राजू को दी गई थी, जबकि सरिता रामाराजु को मुलाकात का अधिकार मिला था.

26 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है

इस पूरी घटना पर ऑरेंज काउंटी डिस्ट्रिक्ट की अटॉर्नी टॉड स्पिट्जर ने दुख जताते हुए कहा कि, टॉड के मुताबिक अगर महिला सभी आरोपों में दोषी पाई जाती है तो उसे 26 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-